Parivarik Labh Yojana राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) भारत सरकार की एक योजना है जो दुर्घटना में मारे गए श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1948 के तहत लागू की गई है।
इस योजना के तहत, यदि कोई श्रमिक दुर्घटना में मारा जाता है, तो उसके परिवार को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:
- एकमुश्त मृत्यु लाभ
- मृतक के आश्रितों को मासिक पेंशन
- बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता
- बच्चों की शादी के लिए सहायता
एकमुश्त मृत्यु लाभ की राशि मृतक श्रमिक की मासिक मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह राशि अधिकतम ₹10 लाख तक हो सकती है।
मृतक के आश्रितों को मासिक पेंशन की राशि मृतक श्रमिक की मासिक मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह राशि अधिकतम ₹5,000 तक हो सकती है।
बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता की राशि ₹10,000 प्रति वर्ष तक हो सकती है।
बच्चों की शादी के लिए सहायता की राशि ₹50,000 तक हो सकती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- मृतक श्रमिक को किसी भी उद्योग में कम से कम 30 दिनों की लगातार सेवा होनी चाहिए।
- मृतक श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- मृतक श्रमिक का वेतन प्रमाण पत्र
- मृतक श्रमिक के आश्रितों की पहचान प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन संबंधित श्रम विभाग में किया जा सकता है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- यह योजना दुर्घटना में मारे गए श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों की राशि मृतक श्रमिक की मासिक मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को संबंधित श्रम विभाग में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो दुर्घटना में मारे गए श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है।